कर अनुभाग

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कर अनुभाग, नगर पालिका पौड़ी , उत्तराखंड

कर और राजस्व किसी भी संस्था की रीढ़ होते हैं।
कर के बिना संस्था का आर्थिक विकास और कार्य करना संभव नहीं होता।

केंद्र और राज्य वित्त आयोग तथा नगर पालिका अधिनियम 1916 के अनुसार, स्थानीय सरकारों को अपनी आय के स्रोत बढ़ाने होते हैं, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
भविष्य में संपत्ति कर का मूल्यांकन, नामांतरण और असेसमेंट की प्रतियां ऑनलाइन करने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे नागरिकों को सेवाएँ तेजी से और आसानी से मिल सकें।

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